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पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी हैदरनगर थानान्तर्गत सजवन निवासी रामजन्म मेहता, राजकुमार मेहता और दिनेश मेहता को उम्रक़ैद की सजा सुनाई है, अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं 50-50 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है.
बताया जा रहा है सजवन निवासी बबीता कुमारी ने हैदरनगर थाना में दिनांक 22 अप्रैल 2017 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियुक्तों पर आरोप था कि 22 अप्रैल 2017 को सुबह 5:00 बजे सभी अभियुक्त मिलकर इस मामले की सुचिका बबीता कुमारी के घर पर जाकर उसके माता मनोरमा देवी तथा पिता राम सुंदर मेहता को डायन ओझा गुणी कहकर बलुवा,टांगी, डंडा से मारा, जिससे घटना स्थल पर ही माता-पिता की मृत्यु हो गई.
सुचिका के दोनो भाई धीरेंद्र मेहता व धर्मेंद्र मेहता जब अपने माता पिता को बचाने गए तो उन्हें भी बलुआ टांगी तथा लाठी डंडा से मार कर जख्मी कर दिया और बबिता कुमारी व उसकी बहन सविता कुमारी को भी ग्रिल का ताला तोड़कर मारने का प्रयास किया परंतु ताला नहीं टूटा नहीं तो उन लोगों को भी जान से मार देते.