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रांची लैंड स्कैम में मिलीभगत के आरोप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद रांची के पूर्व डीसी छविरंजन की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दिया. हाईकोर्ट से जमानत याचिका के खारिज होने से पिछले दो सालों से भी अधिक समय से जेल में बंद छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है. इससे पहले बीते 25 जुलाई को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि इससे पहले रांची की PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने भी छवि रंजन को बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद छवि रंजन ने हाईकोर्ट में जमानत देने की गुहार लगाई थी. रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में रांची के पूर्व डीसी व निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन व चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल समेत कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

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