शहर से गांव डगर तक की कहानी

जीटी रोड लाइव खबरी

झारखंड में तीन साल से लंबित नगर निकाय चुनाव मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की अवमानना याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश के डेढ़ साल बाद भी राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर राज्य सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताई. अपनी मौखिक टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि सरकार न्यायलय के आदेश को बाईपास कर राज्य में रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है.

कोर्ट ने 25 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. जिसमें कोर्ट की अवमानना मामले में मुख्य सचिव पर चार्ज फ्रेम किया जा सके. प्रार्थी ने हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में 4 जनवरी 2024 के आदेश के तहत तीन हफ्ते में निकाय चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन नहीं होने को देखते हुए अवमानना याचिका दायर की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा.

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version