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चाईबासा जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के रूगड़ी गांव निवासी रवि चंद्र महतो को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. यह फैसला पोक्सो केस संख्या 25/2019 के तहत सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने सुनाया. 

मामला चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 83/2019 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी रवि चंद्र महतो पर एक नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. मामला 9 जुलाई 2019 को दर्ज हुआ था. पुलिस ने आरोपी को तत्परता से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. इस आधार पर विचारण के बाद न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत दोषी करार देते हुए 21 साल के कठोर कारावास के साथ ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई.

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