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झारखंड के गढ़वा में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) दिनेश कुमार की अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उसके पिता शेख इम्तेयाज को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई. शेख इम्तेयाज गढ़वा थाना क्षेत्र के संग्रह खुर्द गांव का निवासी है.

2023 में दादा ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

यह मामला 15 मई 2023 को गढ़वा थाना कांड संख्या 197/2023 के तहत दर्ज किया गया था. पीड़िता के दादा शेख एनुल्लाह द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पीड़िता अपने घर में मायूस रहा करती थी और उसने अपनी दादी को बताया कि उसके पिता उसके साथ दुष्कर्म करते हैं. दादी से जानकारी मिलने पर दादा ने पीड़िता से पूछताछ की, जिसमें उसने खुलासा किया कि ईद से पहले रोजा के समय उसके पिता कई बार दुष्कर्म करते थे और उसे डराते-धमकाते थे कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसकी जीभ काट दी जाएगी और डैम में फेंक दिया जाएगा.

इस बात की जानकारी जब परिवार के अन्य सदस्यों को हुई और पूछताछ की गई, तो अभियुक्त ने गाली-गलौज और मारपीट की धमकी दी. इसके बाद मामले को लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी अपने साथ रखने लगा और जान से मारने की धमकी देता रहा. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 20 मई 2023 को गढ़वा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी, 5(एम) और 6 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने शेख इम्तेयाज को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 

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