जीटी रोड लाइव खबरी
बिहार में अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता में वापसी करने की कोशिशों में जुटे राजद सुप्रीमो लालू यादव बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाए जाने की मांग की गई है.
बता दें कि निचली अदालत ने इन लोगों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी. जबकि सीबीआई इस मामले में अधिकतम सजा की मांग कर रही है. मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुज नाथ की पीठ ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली है.
पीठ ने बुधवार को सीबीआई द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें आरसी-64 मामले (देवघर कोषागार से अतिरिक्त निकासी) में राजद प्रमुख लालू यादव और दो अन्य की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी. सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली गई है और अब एजेंसी को अपनी दलील रखने की स्वतंत्रता है. सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये की अधिक और धोखाधड़ी से निकासी के मामले में राजद प्रमुख लालू यादव की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए 2019 में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.