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कोलकाता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इंफ़्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम ज़मानत दे दी है. पनोली पर आरोप है कि उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के मुद्दे पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी. जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ़्तार किया था.

इससे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय ने ही पनोली की अंतरिम ज़मानत ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि ‘बोलने की आज़ादी के नाम पर दूसरों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है.’ कोलकाता पुलिस के सूत्रों के मुताबिक “शर्मिष्ठा ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था, इसी दौरान उन्होंने एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी.”

शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम की अदालत में पेश करने के बाद उन्हें ट्रांज़िट रिमांड पर कोलकाता लाकर 31 मई को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने तब शर्मिष्ठा को 13 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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