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बोकारो विधायक श्वेता सिंह और पूर्व विधायक व भाजपा नेता बिरंची नारायण को नोटिस जारी कर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में 3 जून को अपना-अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. चास की अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांढा की ओर से दोनों को नोटिस जारी किया है. पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वह बोकारो विधानसभा चुनाव की रिटर्निंग ऑफिसर थीं. बता दें कि बिरंची नारायण की शिकायत पर चुनाव आयोग ने तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर को श्वेता सिंह के शपथ पत्र में दी गयी जानकारी की जांच करने का आदेश दिया. इसके मद्देनजर ही दोनों को नोटिस जारी किया गया है. 

बता दें कि भाजपा विधायक ने सीईओ से शिकायत कर श्वेता सिंह द्वारा नामांकन के समय शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था. इसमें यह कहा गया था कि श्वेता सिंह के पास दो पैन और चार वोटर आईडी कार्ड है. शिकायती पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि श्वेता सिंह पर बोकारो स्टील सिटी में एचएससीएल पुल का एक क्वाटर 2013 में आवंटित किया गया है. इसका किराया बकाया है. हालांकि श्वेता सिंह ने चुनाव के समय दायर शपथ पत्र में अपने ऊपर सरकार का किसी तरह का बकाया नहीं होने का उल्लेख किया है. 

चुनाव आयोग ने आयकर विभाग से मांगी जानकारी

बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नाम पर दो पैन होने के मामले में चुनाव आयोग ने आयकर विभाग से जानकारी मांगी है. आयोग ने भाजपा नेता बिरंची नारायण की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है. बिरंची नारायण ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में हाल ही में एक पत्र सौंपा था. इसमें बोकारो विधायक श्वेता सिंह के पास दो पैन कार्ड होने का आरोप लगाया था.

इसमें एक पैन कार्ड रामगढ़ जिले के पते पर है. इसमें पिता का नाम संग्राम सिंह लिखा हुआ है. जबकि उनके पति का नाम संग्राम सिंह है. वहीं दूसरा पैन कार्ड गुड़गांव के पते का है. इसमें पिता का नाम दिनेश सिंह लिखा हुआ है. आयोग ने इन तथ्यों की जांच के लिए आयकर विभाग को पत्र लिखा है. आयोग आयकर विभाग से यह जानना भी चाहा है कि श्वेता सिंह के नाम पर दो पैन है या नहीं.

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