शहर से गांव डगर तक की कहानी

 जीटी रोड लाइव खबरी

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित चुनाव आयोग की बैठक में भाग लिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने के मद्देनजर मतदान केन्द्रों के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा प्रदान करने और प्रचार के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने के लिए दो और व्यापक निर्देश जारी किए हैं.

यह निर्देश लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप हैं. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते कवरेज और उपयोग तथा मतदान के दिन न केवल आम मतदाताओं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मोबाइल फोन के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है.

मतदान भवन में अब नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन

भारत निर्वाचन आयोग के इस नए निर्णय के अनुसार मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर केवल मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, वह भी बंद अवस्था में, मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के पास बहुत ही साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट के बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा कराने होंगे. मतदाता को मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. हालाँकि, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है.

इसी तरह मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी इसलिए, यदि मतदाता अपने साथ आयोग द्वारा जारी आधिकारिक मतदाता सूचना पर्चियां (वीआईएस) नहीं लेकर आते हैं, तो मतदान के दिन उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जा करने के लिए स्थापित किए जाने वाले बूथ अब किसी भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जा सकते हैं.

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version