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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी मामले में मंगलवार को लखनऊ में एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए. पिछली पांच सुनवाइयों के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए थे.
मामले में राहुल गांधी की पैरवी कर रहे वकील मोहम्मद यासिर अब्बासी के मुताबिक, “न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत याचिका स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.”
क्या है मामला
कहा जा रहा है कि साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प मामले पर बेहद सख्त टिप्पणी की थी. जिसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदयशंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी 2023 को लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ सेना की अवमानना का मुकदमा दायर किया था.
गलवान घाटी मामले में जब समन हुआ तब राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया लेकिन वहां याचिका ख़ारिज हो गई और समन जारी हुआ. इसी मामले में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन वहां अभी सुनवाई नहीं हुई है.
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 16 दिसम्बर 2022 को राहुल गांधी ने राजस्थान में मीडिया से बात करते हुए कहा था, “लोग भारत जोड़ो यात्रा में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आदि के बारे में पूछेंगे. लेकिन वे चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने, अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई करने के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे. भारतीय प्रेस उनसे इस बारे में एक भी सवाल नहीं पूछता. क्या यह सच नहीं है? देश यह सब देख रहा है. ऐसा दिखावा न करें कि लोगों को नहीं पता.”
वहीं सरकार ने दावा किया था कि भारतीय जवानों ने चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था