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पलामू के सत्र न्यायालय ने गांजा तस्करी के जुर्म में सोमवार को ओडिसा के दो तस्करों को बारह-बारह साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माना के सजा मुकर्रर की है तथा अर्थ दण्ड की राशि नहीं देने पर उनकी सजा एक वर्ष बढ़ा दिए जाने के आदेश दिया है. यह फैसला जिला अपर न्यायधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने सुनाया है.
फैसले के अनुसार 20 सितम्बर 2022 को पलामू जिलान्तर्गत सतबरवा थाना की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर रांची-मेदिनीनगर रोड में वाहनों की जांच पङताल कर रही थी, तभी एक मिनी ट्रक को जांचने के क्रम में उसमें लदे तीन क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था.
इसी मामले में अदालत ने ओडिसा के संबलपुर निवासी देवेन्द्र साबर और मनोज सेठी को 12-12 साल के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर दोषियों की सजा एक वर्ष बढ़ जाएगी.