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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग के बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. यानी निर्वाचन आयोग की ये कवायद बिहार में फिलहाल जारी रहेगी. कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और कहा कि अभी अंतरिम आदेश की ज़रूरत नहीं है, अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहचान के लिए दस्तावेज़ों की सूची सीमित नहीं है, ऐसे में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी मान लिया जाए तो अधिकतर याचिकाओं का समाधान हो जाएगा. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह कदम बड़ी संख्या में मतदाताओं को प्रभावित करेगा और समान अवसरों के सिद्धांत को भी चोट पहुंचाएगा.
कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया की व्यावहारिकता और तय समय सीमा पर भी सवाल किए, जबकि आयोग ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की पल-पल निगरानी हो रही है.