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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक करने के अलावा पलामू में एससी/एसटी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने पुलिस, कक्षपाल उत्पाद भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के संबंध में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. तो वहीं न्यायालय के आदेशानुसार साक्ष्य देने के लिए सेवानिवृत्त राज्य सेवा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है. इसके अलावा श्रावणी मेला में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी थाना और टीओपी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट ने मुसाबनी की चिकित्सक डॉ. कुमारी रेखा और सदर अस्पताल बोकारो की चिकित्सक डॉ. रीना कुमारी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक महीने का काल्पनिक वेतन देने का भी फैसला किया गया है.
कैबिनट ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही नियम बनाने का फैसला किया. इसके तहत झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनिट ने स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के गठन की भी स्वीकृति दी. कुलपतियों की आयुसीमा 70 वर्ष तय की गई है.
कैबिनेट के बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उसमें आतंकवादी घटना में या राष्ट्र के लिए शहीद हुए अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिजनों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया और अनुग्रह अनुदान के प्रावधानों को मंज़ूरी, एजी की रिपोर्ट को मंज़ूरी, मानसून सत्र में पेश होगी रिपोर्ट, झारखंड राज्य फोरेंसिक विज्ञान केंद्र में नियुक्ति नियमों को मंज़ूरी, आयुष स्वास्थ्य सेवा संशोधन नियमों को मंज़ूरी, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक को मंज़ूरी के अलावा सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषण आहार प्रदान करने हेतु एजेंसियों के चयन को भी मंजूरी दी गई है.