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झारखंड में 38 करोड़ के हुए कथित शराब घोटाला मामले में पिछले तीन महीनों से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एसीबी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एसीबी कोर्ट ने इस शर्त पर विनय चौबे को जमानत की सुविधा प्रदान की है कि बेल पर रहने के दौरान उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी. साथ ही ट्रायल के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते हैं. एसीबी कोर्ट ने 25-25 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी है.
बता दें कि 20 मई को एसीबी ने आईएएस विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को 38 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि दो कंपनियों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी देने के कारण सरकार को 38 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है. छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची एसीबी ने भी मामले में वर्ष 2024 में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थी. आरोप सही पाये जाने पर घोटाले को लेकर कांड संख्या-9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी.