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हैंड बैग, कलाई घड़ी, जूते और खेलकूद के कपड़े जैसे 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले लग्जरी सामानों पर अब एक प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लगेगा. आयकर विभाग ने बीते मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को विलासितापूर्ण वस्तुओं की बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से टीसीएस लगाने से जुड़ी अधिसूचना जारी की.
लग्जरी गुड्स के तहत अधिसूचित सूची
टीसीएस का भुगतान करने की जिम्मेदारी विक्रेता पर होती है, जिसे वह ग्राहकों से ही वसूलते हैं. यह टैक्स अधिसूचित वस्तुओं जैसे कलाई घड़ी, कला वस्तुएं जैसे पेंटिंग, मूर्तियां और प्राचीन व संग्रहणीय चीजें जैसे सिक्के और टिकट, नौका, हेलीकॉप्टर, लग्जरी हैंडबैग, धूप के चश्मे, जूते, उच्च श्रेणी के खेल परिधान व उपकरण, होम थिएटर सिस्टम और रेसिंग या पोलो के घोड़े आदि पर लागू होगा.