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मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के भारतीय सेना के कर्नल सोफ़िया क़ुरैशी पर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी से करानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार सुबह 10 बजे तक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है.
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “एसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों, जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित न हों. तीन अधिकारियों में से एक महिला आईपीएस अधिकारी होनी चाहिए.” कोर्ट ने कहा है, “इस एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक से नीचे का अधिकारी न करे और बाकी दोनों सदस्य एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए.”
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि विजय शाह को जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट ने फ़िलहाल उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है. वहीं एसआईटी को 28 मई तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है. सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर ने मीडिया को बताया, “सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ़्तारी पर 28 मई तक रोक लगाई है. इसके बाद रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा.”