जीटी रोड लाइव खबरी
पलामू जिला सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सोमवार को एनडीपीएस के तहत मामले की सुनवाई कर आरोपी प्रदीप साव और गणेश सिंह को 15 -15 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, वहीं डेढ़ – डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
अदालत के अनुसार इस बारे में मनातू के तत्कालीन थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने तीन अफीम तस्करों- प्रदीप साव ,गणेश सिंह और कुलदीप गंझू के विरुद्ध मनातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. यह आपराधिक प्राथमिकी 18 मार्च 2024 को एनडीपीएस के विभिन्न धारा दर्ज की गई थी. अभियुक्तों पर आरोप था कि 28 मार्च 2023 को आरोपी मनातू थाना के आपटी स्कूल के पास पुलिस द्वारा पकड़े गए और संयुक्त कब्जे से करीब 2.220 किलोग्राम तथा 1.810 किलोग्राम अफीम पदार्थ बरामद हुआ.
इस मामले में जांचोपरांत अफीम के होने की पुष्टि की गई ।तलाशी लिए जाने के पहले सक्षम पदाधिकारी के द्वारा धारा 50 के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट की नोटिस दी गई. इस पर पुलिस पार्टी के समक्ष अपनी तलाशी देने हेतु दोनों लोगों ने सहमति दी थी. दो आरोपी के साथ एक अन्य अभियुक्त कुलदीप गंझू भी था, जो अफीम खरीदने आया था. यह पुलिस को चकमा देकर मौका देकर वह घटनास्थल से फरार हो गया था. तलाशी के दौरान 19 हजार रुपए भी बरामद हुए थे. एक मोटरसाइकिल, तराजू भी बरामद हुआ था.
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पिपराटांड़ बहेरा निवासी प्रदीप साव और मनातू थाना के अप्टी निवासी गणेश सिंह को 15 -15 वर्ष की सजा एनडीपीएस की धारा 18 बी के तहत सुनाया गया है. वहीं डेढ़ – डेड लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. साथ ही कुलदीप गंझु को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया.