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बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने नियमों में ढील दी है. मतदाता अब फॉर्म पर फोटो व दस्तावेज लगाए बिना भी बीएलओ को दे सकते हैं. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के हवाले से जारी किए गए पोस्टर में यह जानकारी दी गई है.
पोस्टर में बताया गया है कि अगर किसी मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज और फोटो नहीं है तो भी वह गणना प्रपत्र भर कर जमा कर सकता है. अगर दस्तावेज जमा किए जाएंगे तो निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी (ERO) आसानी से आवेदन की जांच कर पाएंगे. अगर दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो ERO स्थानीय स्तर पर जांच कर फैसला करेंगे.
निर्वाचन आयोग के मुताबिक ERO स्पॉट पर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे. यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाले की उम्र 18 साल है, उसके निवास अवधि की जानकारी लेंगे. स्थानीय लोगों से बात कर, उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर फैसला करेंगे.
निर्वाचन विभाग के इस फैसले के बाद फॉर्म कलेक्शन में तेजी आएगी. विभाग ने पुनरीक्षण के काम में लगे BLO को 6 हजार रूपये अतिरिक्त मानदेय देने का भी फैसला किया है. निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 1 करोड़ 21 लाख 1 हजार 674 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर कर BLO को जमा कर दिया है. इनमें से 23 लाख 90 हजार 329 फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं.