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झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक पद पर डॉ. राजकुमार बने रहेंगे क्योंकि झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में डॉ. राजकुमार को पद से हटाने से संबंधित आदेश वापस लेने की बात कही है. इसके बाद कोर्ट ने रिम्स निदेशक की ओर से दायर याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पहले इस याचिका पर बीते महीने 29 अप्रैल को सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और झारखंड सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था. 

क्या था मामला

झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 17 अप्रैल को विभागीय आदेश जारी करते हुए डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से तत्काल हटाने का आदेश जारी किया था. बाद में डॉ. राजकुमार ने सरकार के इस आदेश को नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन बताते हुए सरकार की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका पर 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए छह मई की तिथि निर्धारित की थी.

मामले की सुनवाई जज जस्टिस दीपक रौशन की पीठ में हुई. इसमें सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह डॉ. राज कुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटाने के आदेश को वापस ले लेगी. इसके बाद सरकार ने डॉ. राज कुमार की याचिका को निष्पादित कर दिया.

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