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पलामू सिविल कोर्ट के एक सत्र न्यायाधीश ने चौदह साल पहले हुई एक महिला की हत्या के मामले में सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा दस हजार रुपये के अर्थ दण्ड लगाया है. यह फैसला जिला सत्र एवं अपर न्यायधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाया है.
यह मामला मक्का के खेत में मवेशी को चराने को लेकर हुई थी, जिसमें बिफनी देवी को खेत के मालिक प्रभु परहिया ने उसे टांगी से मार कर हत्या कर दी थी. इस सिलसिले में मृतका महिला के पति तपेश्वर परहिया ने नौ अगस्त 2011 को प्रभु परहिया के विरुद्ध चैनपुर थाना में आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की कराई थी.
मामले को विवेचना के बाद गवाह एवं अन्य साक्ष्यों के ध्यान में रखते हुए अदालत ने प्रभु परहिया को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार रुपये के जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा बढ़ा दिए जाने के आदेश फैसले में दिया गया है.