जीटी रोड लाइव ख़बरी
बीजेपी नेताओं पर कॉमेंट के चलते मानहानि का केस में फसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी को जमानत मिल गई है. झारखंड के चाईबासा की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने बुधवार को सशरीर पेशी के बाद जमानत दी है.राहुल गांधी के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर राहुल गांधी बुधवार को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए. यहां कोर्ट ने राहुल की बेल को ग्रांट कर दिया है। बेल ग्रांट होने के बाद केस में जो कुछ भी प्रोसेस होगा उसे पूरा किया जाएगा.
9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
यह मामला 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान दिए गए उनके एक भाषण से संबंधित है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को कथित तौर पर “हत्यारा” कहकर संबोधित किया था.
चाईबासा निवासी भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की थी. शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, “कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता. कांग्रेस किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह सिर्फ भाजपा में ही संभव है।” इस बयान को अमित शाह के खिलाफ मानहानिकारक बताते हुए कटियार ने कोर्ट का रुख किया था.
राहुल गांधी ने पेशी से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दिया

इस मामले में अप्रैल 2022 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद फरवरी 2024 में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ. राहुल गांधी ने पेशी से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दिया, लेकिन चाईबासा कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जहां उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिली. वहीँ मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका निस्तारित कर दी.
चूंकि चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट नहीं है इसलिए यह केस पहले रांची में चल रहा था. 2021 में ट्रांसफर होकर यह केस चाईबासा एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में आया था. इसके बाद 205 के तहत पीटिशन दाखिल किया गया था. इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर पीटिशन फाइल करके चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिली है.
बता दें कि इससे पहले सुबह में राहुल गांधी दिल्ली से सीधे चाईबासा पहुंचे. यहां सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट में पेश हुए. कुछ मिनटों की सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. यह मामला साल 2018 से जुड़ा है, जब कांग्रेस की एक जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर कई तरह के कॉमेंट किए थे. जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था.