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झारखंड में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर है. अब 1 जुलाई 2025 से राज्य के किसी भी दुकान में शराब नहीं मिलेगी. झारखंड में खुदरा शराब की कुल 1539 दुकानें हैं. राज्य में शराब सप्लाई करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों का चैप्टर 30 जून 2025 की रात 10 बजे क्लोज हो रहा है. ऐसे में शराब की दुकानें हैंडओवर टेकओवर होने तक बंद रहेंगी. शराब के शौकीनों को थोड़े दिनों के लिए परेशानी हो सकती है.
JSBCL को Handover/Takeover प्राप्त करने के क्रम मे भौतिक सत्यापन एवं Sale Vs. Deposit की राशि का सत्यापन 05 जुलाई तक पूरा होगा. ऐसे में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से कहा गया है कि खुदरा उत्पाद दुकानों के Handover/Takeover के प्रारम्भ होने के पश्चात् तथा Handover/Takeover पूर्ण होने तक उन दुकानों से मदिरा की बिक्री बन्द रहेगी. विभाग ने अपने आदेश में निम्न बिंदुओं का जिक्र किया है :
एक जुलाई से प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों का JSBCL को Handover/Takeover प्राप्त करने के क्रम मे भौतिक सत्यापन एवं Sale Vs. Deposit की राशि का सत्यापन किया जाना है. यह काम 5 जुलाई तक पूर्ण किया जाना है. इसके साथ ही जिलों में अवस्थित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों की समुचित Handover/Takeover हेतु एक जिला स्तर से शिड्यूल निर्धारित किया जाना है.
ऐसे में खुदरा उत्पाद दुकानों के Handover/Takeover के प्रारम्भ होने के पश्चात् तथा Handover/Takeover पूर्ण होने तक उन दुकानों से मदिरा की बिक्री बन्द रहेगी. स्टॉक वेरिफिकेशन तथा Handover/Takeover पूर्ण होने के पश्चात् उक्त खुदरा उत्पाद दुकानों से मदिरा की बिक्री के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा. ऐसे में जब तक किसी खुदरा उत्पाद दुकानों के Handover/Takeover की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो जाती है, तब तक पूर्व की भाँति उक्त खुदरा उत्पाद दुकानों से समुचित अनुवीक्षण के साथ नियमानुसार मदिरा की बिक्री की जा सकेगी.