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उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से निर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने उनकी दो साल की सज़ा पर रोक लगा दी है. अब्बास अंसारी पूर्व बाहुबली नेता मुख़्तार अंसारी के बेटे हैं. मुख़्तार अंसारी की मार्च 2024 में मौत हो गई थी. मई 2025 में मऊ की एक निचली अदालत ने हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सज़ा सुनाई थी.
इस फ़ैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी. अब्बास अंसारी ने निचली अदालत के इस फ़ैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट की तरफ़ से अब सज़ा पर रोक लगाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी बहाल हो जाएगी.
ये मामला साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे थे. 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर में हुई सभा में अंसारी ने अफ़सरों को “देख लेने” की धमकी दी थी. इसके बाद एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर मुक़दमा दर्ज किया गया था.