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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरूवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है, उसमें राज्य जल संसाधन आयोग के गठन का प्रस्ताव भी शामिल है. आयोग का कार्यकाल 2 साल का होगा और इस पर 23 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. आयोग के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे.

इसके अलावा कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए नियमावली को भी अपनी मंजूरी दी है. झारखंड मैनपॉवर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के गठन को स्वीकृति मिली, इसके तहत एक बार में आउटसोर्सिंग से 5 साल के लिए मैनपॉवर रखे जाएंगे. मैनपावर की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा.

कैबिनेट से इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी 

राज्य अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय/मदरसा/संस्कृत विद्यालयों में वर्ग-9 से वर्ग-10 तक की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी के निःशुल्क वितरण की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 हेतु साइंस मैगजीन तथा कक्षा-11 से 12 हेतु प्रतियोगी पत्रिका के प्रकाशन एवं वितरण की स्वीकृति दी गई. 

कैबिनेट ने राजीव रंजन चौबे, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, बुण्डू, राँची एवं अफजल हसनैन हक्की, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय, राँची की सेवा क्षेत्रीय संवर्ग से झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग में परिवर्तित्त करते हुए निम्न वर्गीय लिपिक सम्प्रति कनीय सचिवालय सहायक के पद के विरूद्ध समायोजन करने की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर श्री विकेश को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई.

राज्य योजना अन्तर्गत चतरा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटखोरी के भवन निर्माण की योजना में गबन की गई राशि का उपायुक्त, चतरा द्वारा वसूली कर राजकोष में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की राशि के समतुल्य राशि 22,07, 722/- रूपये पुनः आवंटित करने की स्वीकृति दी गई. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखण्ड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन (झारखण्ड सरकार, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं०-1) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 3329/2022, राम विलास सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के क्रम में राम विलास सिंह, सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं देय ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.

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