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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने कर्नल सोफ़िया क़ुरैशी के ख़िलाफ़ मंत्री विजय शाह की टिप्पणी मामले की जांच के लिए सोमवार देर रात एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे से पहले तीन सदस्यों की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था.
मीडिया एजेंसियों में आई खबरों के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश पुलिस ने सोमवार देर रात तीन सदस्यों की एसआईटी गठित की और इससे संबंधित भोपाल पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) का एक आदेश पत्र भी जारी किया. जारी आदेश पत्र के मुताबिक गठित एसआईटी में प्रमोद वर्मा ( पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन), कल्याण चक्रवर्ती ( उप पुलिस महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल) और वाहिनी सिंह ( पुलिस अधीक्षक, जिला डिण्डोरी) शामिल हैं.
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी से करानी चाहिए. बेंच ने कहा था, “एसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों, जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित न हों. तीन अधिकारियों में से एक महिला आईपीएस अधिकारी होनी चाहिए.”
कोर्ट ने यह भी कहा था, “इस एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक से नीचे का अधिकारी न करे और बाकी दोनों सदस्य एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए.” कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि विजय शाह को जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट ने फ़िलहाल उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी थी. वहीं एसआईटी को 28 मई तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर के मुताबिक, एसआईटी की रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा.